यूके हाईकोर्ट ने दिया भगोड़े शराब कारोबारी माल्या को झटका, प्रत्यर्पण रोकने वाली याचिका की खारिज

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Prabhat Sharma
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यूके हाईकोर्ट ने दिया भगोड़े शराब कारोबारी माल्या को झटका, प्रत्यर्पण रोकने वाली याचिका की खारिज

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को लगा बड़ा झटका लगा है। विजय माल्या पर भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। एसबीआई के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के कंसोर्शियम ने माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस को लोन दिया था। माल्या लोन नहीं चुका पाया और मार्च 2016 में लंदन भाग गया। माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के भी आरोप हैं। इसके बाद से विजय माल्या को भारत लाने की कोशिश जारी है।

भारत वापस ना आने के लिए माल्या की एक और कोशिश नाकाम रही है। दरअसल माल्या ने 5 अप्रैल को यूके कोर्ट में खुद को बचाने के लिए याचिका दर्ज करवाई थी। लेकिन आज यूके कोर्ट ने प्रत्यर्पण रोकने वाली इस याचिका को खारिज कर दिया है। माल्या का लिखित बयान खारिज हो गया है। कहा जा रहा है अब उसे मुंह जवानी बयान देना होगा और इसके लिए माल्या को आधे घंटे का समय दिया जाएगा। लगता है अब विजय माल्या को भारत लाने की उम्मीद बढ़ गई है।

बता दें की बीते कुछ महीने पहले ब्रिटेन के गृह मंत्री ने शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित किये जाने का आदेश दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई दोनों भारतीय एजेंसियां माल्या के खिलाफ 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंक धोखाधड़ी के मामलों की जांच कर रही हैं।

इससे पहले विजय माल्या ने दिसंबर महीने में आग्रह किया था कि उसे आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के जरिये शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने माल्या की इस अर्जी को भी खारिज कर दिया था।

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