भाजपा नेता द्वारा दर्ज मानहानि केस में केजरीवाल और AAP के अन्य नेताओं को कोर्ट में हाज़िर होने के आदेश

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Prabhat Sharma
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भाजपा नेता द्वारा दर्ज मानहानि केस में केजरीवाल और AAP के अन्य नेताओं को कोर्ट में हाज़िर होने के आदेश

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AAP के अन्य नेता राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, आतिशी मार्लेना, विधायक मनोज कुमार के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव बब्बर द्वारा दर्ज करवाया गया है जिसमे दिल्ली की रॉउज एवेन्यूू कोर्ट ने 7 जून को केजरीवाल सहित सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

केजरीवाल और अन्य आरोपियों को इससे पहले 30 अप्रैल तक मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने हाज़िर होने को कहा था। मंगलवार को इसकी सुनवाई हुई जिसमे केजरीवाल, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता, विधायक मनोज कुमार, आप प्रवक्ता आतिशी के विरुद्ध राजीव बब्बर ने कार्रवाई करने की मांग की।

बता दें कि बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने कहा की इन लोगो द्वारा बीजेपी पर आरोप लगाया गया की दिल्ली की मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटा दिए है इस बात से बीजेपी की छवि ख़राब हुई है। इस पर कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया था।

इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य आरोपी सदस्यों को एक दूसरे मामले में भी अदालत में पेश होना था लेकिन उनके उपस्थित न होने पर सोमवार को कोर्ट ने गैर ज़मानती वारंट को ख़ारिज कर दिया।

बता दें कि पिछले सप्ताह ही राउज एवेन्यू की विशेष अदालत द्वारा केजरीवाल सहित उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव को गैर ज़मानती वारंट जारी किया था। बाद में इस वॉरेंट पर रोक लगा दी गयी थी। अरविंद केजरीवाल व अन्य के विरुद्ध अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा ने मानहानि का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि उन्हें 2013 में  विधानसभा चुनाव लड़ाने का वचन दिया गया था और उन्होंने इसके लिए आवेदन भी किया था परन्तु बाद में उन्हें टिकट नहीं दिया गया साथ ही उन्हें अपमानित भी गया। इसी के चलते शर्मा ने मानहानि की याचिका दायर किया।

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