रॉबर्ट वाड्रा इलाज के लिए नहीं जा सकते है लन्दन: हाईकोर्ट

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Rishabh Verma
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रॉबर्ट वाड्रा इलाज के लिए नहीं जा सकते है लन्दन: हाईकोर्ट

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा की आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की गयी। विदेश जाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने अदालत से इजाजत मांगी थी| जिसके लिए अदालत ने अमेरिका और नीदरलैंड जाने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है की वाड्रा लंदन जाने के लिए इजाजत चाहते थे परन्तु वहां की अनुमति उन्हें नहीं मिल सकी।

रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वह बीमार हैं और उपचार कराने के लिए ही लंदन जाना चाहते हैं|  पिछली सुनवाई के बाद अदालत में जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वाड्रा को समन भेजा तो वह उस समय पेश नहीं हुए थे| वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने मंगलवार को पेश होना है| पिछली समन में  पेश नहीं होने के कारण उनसे कई सवाल पूछे जा सकते है।

इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा सशर्त अग्रिम जमानत पर अभी बाहर हैं।बिना अनुमति उन्हें विदेश जाने और जांच के लिए पेश होने की शर्त पर ही जमानत मिली है।  परन्तु अब वाड्रा ने अदालत को कहा है कि ED कह रहा है ये केवल रूटीन चेकअप है, परन्तु वाड्रा ने कहा की हम मेडिकल रिपोर्ट दाखिल कर सकते है।  बताया कि उनकी बड़ी आंत में ट्यूमर हुआ है।

अभी अदालत के पास ही रॉबर्ट वाड्रा का पासपोर्ट जमा है। उन्होंने अदालत से मेडिकल सर्टिफिकेट दाखिल कर पासपोर्ट रिलीज़ करने की मांग की है।जबकि ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की इस अपील का विरोध किया है।

बता दे कि रॉबर्ट वाड्रा के विरुद्ध ईडी का मामला लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वॉयर में 19 लाख पाउंड कीमत की संपत्ति की खरीद के लिए दर्ज है। वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हुए है। रॉबर्ट वाड्रा का कथित तौर पर इन संपत्ति पर मालिकाना हक रहने का आरोप है|

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