चुनावी सभाओं में राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कह कर बुला रहे थे। कांग्रेस ने ‘चौकीदार चोर है’ के नारे को जोर शोर से उठा रहा था पर इस नारे के खिलाफ कई लोगों ने विरोध की आवाज़ उठाई। इन्ही में एक भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी द्वारा लगाए जाने वाले नारे के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और राहुल गांधी ने बिना शर्त माफ़ी मांग ली।
सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी लेखी की याचिका पर राहुल गांधी की तरफ से दाखिल हलफनामें में कहा गया कि चुनाव के आवेश में उन्होंने यह बयान दिया है। राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह मजाक उड़ाने को दुखद बताया है।
Congress President Rahul Gandhi files his response in Supreme court in connection with a contempt petition filed by BJP MP Meenakshi Lekhi over his statement on Rafale verdict. SC will hear the matter tomorrow. (File pic) pic.twitter.com/uOo5tQDWdx
— ANI (@ANI) April 22, 2019
बता दें कि हाल ही में राफेल डील पर अपने पुराने फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। पर इसके बाद एक रैली में राहुल गांधी ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात कही है कि चौकीदार चोर है।' जबकि सुप्रीम कोर्ट बस सुनवाई को राजी हुआ था। ना की पीएम के खिलाफ कोई फैसला सुनाया था।
बहरहाल इसी के बाद भाजपा की नेता मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अवमानना की याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को जवाब देने को कहा था और इसका जवाब आज उन्होंने दिया है और बिना शर्त माफ़ी मांग ली है।