कठुआ गैंग रेप केस में 3 पुलिसकर्मी सहित 6 दोषी करार

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Prabhat Sharma
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कठुआ गैंग रेप केस में 3 पुलिसकर्मी सहित 6 दोषी करार

जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए 8 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या के केस में कोर्ट ने सोमवार को 6 लोगों को दोषी करार दिया है। दोषियों में 3 पुलिसकर्मी भी हैं। सांझी राम, आनंद दत्ता, दीपक खजूरिया, तिलक राज, सुरेंद्र और प्रवेश को कोर्ट ने दोषी माना है। इस मामले में विशाल जंगोत्रा को कोर्ट ने बरी किया है। सांझीराम ग्राम प्रधान था। जबकि दीपक खजुरिया(पुलिस अधिकारी), तिलक राज (हेड कांस्टेबल) और आनंद दत्ता (SI) पुलिस में है।

आरोप पत्र में बताया गया है पिछले साल 10 जनवरी को बच्ची का अपहरण कर लिया गया था तथा उसे कठुआ ज़िले के एक गाँव में बने मंदिर में रखा रखा गया। उसे 4 दिन तक बेहोश रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पिछले साल जून से रोजाना आधार पर पंजाब के पठानकोट में जिला और सत्र अदालत में सुनवाई चल रही थी। उच्चतम न्यायालय के कहने पर मामले को जम्मू कश्मीर से 100 किलोमीटर दूर पठानकोट अदालत में भेजा गया था।

इस मामले में शीर्ष अदालत ने आदेश तब दिया जब वकीलों ने अपराध शाखा के अधिकारियों को आरोप-पत्र दाखिल करने से रोक दिया था। इस मामले में जे के चोपड़ा, हरमिंदर सिंह और एसएस बसरा अभियोजन पक्ष में शामिल थे। अपराध शाखा के द्वारा इस मामले में ग्राम प्रधान सांझीराम और उसके बेटे विशाल को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में दो पुलिस अधिकारियों सुरेंद्र वर्मा और दीपक खजुरिया की भी गिरफ्तारी हुई है।

हेड कांस्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता को सांझीराम से 4 लाख रूपये लेने और सबूतों को नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आठ आरोपियों में से सात पर जिला और सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किये हैं। आरोपियों में एक किशोर भी है। उसकी उम्र से जुड़ी याचिका पर जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के द्वारा सुनवाई की जाएगी।

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