‘चौकीदार चोर है’ बयान कोर्ट ने दिखाई सख़्ती तो राहुल गांधी ने खेद जताने की जगह मांगी माफ़ी

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Rishabh Verma
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‘चौकीदार चोर है’ बयान कोर्ट ने दिखाई सख़्ती तो राहुल गांधी ने खेद जताने की जगह मांगी माफ़ी

वर्तमान में चल रहे चुनावों में चौकीदार शब्द का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है।  जहाँ विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी चौकीदार को चोर कह रहे हैं वहीं भाजपा की तरफ से हर कोई खुद को चौकीदार बता रहा है। हालांकि ‘चौकीदार चोर है’ वाले राहुल गांधी के बयान पर कोर्ट की तरफ से सख़्ती दिखाई गई है जिसके बाद राहुल गांधी ने इस मामले में खेद जताने की जगह माफ़ी मांग ली है।

आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस के दौरान अदालत ने राहुल गांधी के खेद जताने के तरीके पर काफी नाराज़गी जताई और इसपर उन्हें फटकार भी लगाई। कोर्ट ने इस दौरान यह पूछा कि ‘क्या खेद जताने के लिए 22 पेज का हलफनामा दिया जाता है?’ कोर्ट के फटकार लगाने के बाद राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने मुवक्किल की तरफ से माफी मांग ली। बता दें कि यह पूरा मामला भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने उठाया था और राहुल के बयान पर उनके खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल की थी।

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच कर रही है। इन तीनों जजों की बेंच ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाते हुए उनके वकील सिंघवी से कहा कि ब्रैकिट में खेद जताने का क्या मतलब है? बता दें कि राहुल ने अपने दूसरे हलफनामे में खेद शब्द को ब्रैकिट में लिखा था।

बहरहाल इस पर राहुल गांधी का पक्ष रख रहे बकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'राहुल गांधी अपनी गलती मानते हैं और इसके लिए माफी मांगते हैं।' बता दें कि यह पहली बार है की राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में माफी शब्द का प्रयोग किया है।

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