नागरिकता संशोधन कानून के विरूद्ध पिछले कुछ हफ्ते से चल रहे विरोधों के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। बता दें की सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर 140 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। इन याचिकाओं के माध्यम से CAA पर रोक लगाने की मांग की गई थी पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इंकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पांच जजों की संवैधानिक पीठ ही इस मामले पर अंतरिम राहत दे सकती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नई याचिकाओं पर चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट की सुनवाई पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं असम और त्रिपुरा के मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने अलग कर दिया है।

इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट नंबर एक पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। CJI एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ को मामले की सुनवाई में भीड़ के कारण परेशानी भी हुई।

बहरहाल बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने अब इन सभी मामलों में केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा जिसपर केंद्र ने चार हफ्ते का वक़्त माँगा है। केंद्र द्वारा वक़्त मांगे जाने पर याचिकाकर्ताओं ने विरोध दर्ज करवाया।