भारत सरकार ने पिछले साल पास्को एक्ट में कुछ बड़े बदलाव किये थे जिसके अंतर्गत रेप का आरोपी अगर दोषी पाया जाता है तो उसे मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है। ऐसा ही कुछ ओडिशा राज्य में हुआ है। यहाँ एक आरोपी को पिछले साल रेप, हत्या और अपहरण के आरोप में पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसे एक साल की कार्यवाही के बाद दोषी पाया गया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है।

ग़ौरतलब है कि सालेपुर के जगन्नाथपुर गाँव में रहने वाली एक 6 वर्षीय मासूम 21 अप्रैल 2018 को गांव के स्कूल में मिली थी। पीड़िता के शरीर पर गहरे घाव गर्दन, सीने, और गुप्तांग से भारी रक्तस्राव भी हो रहा था। पीड़िता को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। पीड़िता करीब 8 दिन तक बेहोशी की हालत में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। अंततः 29 अप्रैल 2018 को उसकी मृत्यु हो गई।

आरोपी मुश्ताक और पीड़िता के घरवाले एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। वह मासूम को चॉकलेट दिलाने के बहाने घर से ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसने बालिका के सर पर वार किया और उसका गला घोटने की कोशिश भी की थी। आरोपी को जब पता चला की गांव वाले लड़की को ढूंढ रहे है तो अपनी करनी छुपाने के लिए वह भी गाँव वालों के साथ उसे ढूंढने में शामिल हो गया।

पुलिस ने लड़की की मृत्यु हो जाने के बाद 19 दिनों के अंदर पूरी तहकीकात की और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसके बाद न्यायलय ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को मृत्युदंड दे दिया।