मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन: लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ 3 तलाक विरोधी बिल

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Nikhil Talwaniya
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मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन: लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ 3 तलाक विरोधी बिल

लोकसभा में पास कराने के बाद मोदी सरकार ने आज तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) को राज्यसभा के पटल पर पेश किया है। केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पेश किया। ताजा ख़बरों के अनुसार इस बिल को राज्यसभा से भी पास करवा लिया गया है।

इस दौरान केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद राज्यसभा में भाषण देते हुए कहा कि एक तरफ हमारी बेटियां गोल्ड ला रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं औ दूसरी तरफ इस परंपरा के नाम पर उनकी आज़ादी छीनी जा रही है।  बहरहाल अभी की सबसे बड़ी खबर ये है की यह ऐतिहासिक तीन तलाक बिल राज्‍यसभा से भी पास हो गया।

हलाला और तीन तलाक़ इस्लाम धर्म के अंतर्गत आने वाली ऐसी कुप्रथा है जो महिलाओं के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लगा देती है। खासकर अगर हलाला की बात करें तो यह रस्म उन महिलाओं के लिए होती है जो तीन तलाक के बाद पुनः अपने पहले पति से निकाह करना चाहती है।

ऐसा करने से पहले उन्हें इसी हलाला की कुप्रथा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वो तलाक़शुदा महिला तब तक अपने शौहर से पुनः निकाह नहीं कर सकती जब तक वो किसी अन्य व्यक्ति से साथ शादी करके एक रात संग में नहीं गुजारी हो। एक रात गुजारने के बाद अगले दिन सुबह उसे वापस तलाक देना ही हलाला कहलाता है।

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