क्या है 2 बार सीएम पद छोड़ने पर मजबूर हुए एच डी कुमारस्वामी की 27 साल छोटी दूसरी बीबी का सच?

Go to the profile of  Punctured Satire
Punctured Satire
1 min read
क्या है 2 बार सीएम पद छोड़ने पर मजबूर हुए एच डी कुमारस्वामी की 27 साल छोटी दूसरी बीबी का सच?

कर्नाटक के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ रहा है। वे दूसरी बार अपना कार्यकाल पूरा किये बिना पद छोड़ रहे हैं। इससे पहले वे फरवरी 2006 से अक्टूबर 2007 के बीच मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बार वे महज 15 महीने ही सरकार चला पाए। कुमारस्वामी विधान सभा में विश्वास प्रस्ताव के दौरान बहुमत साबित करने में नाकाम रहे। उन्होंने चर्चा के दौरान कहा कि वे एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं, उन्हें यहाँ नसीब लेकर आया है।  

2006 में जब कर्नाटक में कांग्रेस-जदएस गठबंधन की सरकार थी तब कुमारस्वामी ने बागी रुख अपनाया और 42 विधायकों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री धर्म सिंह को कुर्सी से उतार दिया था। उन्होंने फिर जदएस और भाजपा का गठबंधन बनाकर सरकार बनाई थी।

2018 में कांग्रेस का हाथ थाम मारा यू-टर्न

वर्ष 2018 में कर्नाटक में हुए चुनावों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने में 9 सीटें कम रह गईं। कांग्रेस को 80 और जदएस को 37 सीटें मिली थीं। मौका देखकर इस बार कुमारस्वामी ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बना ली। हालांकि 2006 में मिले धोखे के कारण कई कांग्रेस नेता राहुल गांधी से गठबंधन में शामिल न होने के लिए कह रहे थे।

दूसरी पत्नी का विवाद

कुमारस्वामी के साथ राधिका कुमारस्वामी और एक बच्ची की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रहती है। लोग कहते हैं कि राधिका उनकी दूसरी पत्नी है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। उन्होंने चुनाव के एफिडेविट में भी अपनी पहली पत्नी अनीता का ही ज़िक्र किया है।

लोग कयास लगा रहे हैं कि राधिका का उनके साथ प्रेम संबंध है। ऐसा पहली बार हुआ जब पहली पत्नी रहते किसी नेता ने प्रेम संबंध रखे हो या उसने दूसरी शादी की हो। टी आर बालू की भी दो पत्नियाँ हैं और उन्होंने अपने एफिडेविट में भी दोनों के नाम लिखे हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अनुसार पहली पत्नी या पति के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना गैर-कानूनी है। इस कानून के बावजूद कई बड़े नेता दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। इन मामलों में पुलिस तब तक कार्यवाही नहीं कर सकती जब तक की पीड़ित पति या पत्नी के द्वारा दूसरी शादी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की जाती।

GO TOP