दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल को बीजेपी नेता मनीष घई के घर में जबरन घुसने के केस में 6 महीने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने रामनिवास गोयल के साथ उनके बेटे सुमित गोयल सहित पांच लोगों को 6-6 महीने की सजा सुनाई है और एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है।
फैसले के अनुसार, रामनिवास गोयल और अन्य चार पर पीड़ित के घर में जबरन घुसने के लिए सजा हुई है और रामनिवास गोयल के बेटे सुमीत गोयल को पीड़ित के घर में जबरन घुसने और उनसे मारपीट करने का दोषी पाया गया है।
बता दे कि ये मामला 6 फरवरी 2015 का है। ये समस्त लोग बीजेपी नेता मनीष घई के घर मे घुस गए और उनके साथ मारपीट की। कोर्ट में रामनिवास गोयल ने दलील दी थी कि उन्हें जानकारी मिली थी कि अपने घर में बीजेपी नेता ने कंबल और शराब छिपा रखी है, जो चुनाव से पूर्व गरीबों में बांटी जाएगी। इस बात की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी थी और पुलिस सहित वह पीड़ित के घर मे गए थे। रामनिवास गोयल और अन्य की दलीलों को कोर्ट ने नहीं माना और दोषी करार देते हुए 6-6 महीने की सजा व एक एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया।
बीते हफ्ते कोर्ट ने रामनिवास गोयल को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने गोयल को आईपीसी की धारा 448 के तहत दोषी ठहराया। रामनिवास गोयल के बेटे सुमित गोयल को धारा 323 अर्थात मारपीट करने के मामले में दोषी ठहराया गया। जब रामनिवास गोयल के खिलाफ मनीष घई ने एफआईआर दर्ज कराई थी उस समय गोयल शाहदरा इलाके से विधायक थे।