चुनावों के दौरान मारपीट के मामले में AAP विधायक सोमदत्त को अदालत ने सुनाई 6 माह की सजा

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Prabhat Sharma
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चुनावों के दौरान मारपीट के मामले में AAP विधायक सोमदत्त को अदालत ने सुनाई 6 माह की सजा

दिल्ली के सदर बाजार से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमदत्त शर्मा को दिल्ली की अदालत ने 6 माह की सजा सुनाई है और इसके साथ ही अदालत ने सोमदत्त शर्मा पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। विधायक सोमदत्त को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2015 में चुनाव प्रचार के दौरान एक शख्स से मारपीट करने के मामले में दोषी करार दिया है। उस समय सोमदत्त शर्मा आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं बने थे।

आपको बता दें की कुछ दिन पहले विधायक सोमदत्त को आईपीसी की धारा 325 के तहत दोषी ठहराया गया। जिस मामले के लिए उन्हें सजा हुई है वो मामला जनवरी 2015 में गुलाबी बाग का है।जब सोमदत्त ने शिकायत कर्ता संजीव राणा की बेसबॉल के बैट से बुरी तरह पिटाई कर दी थी। शिकायत कर्ता संजीव राणा ने पुलिस को शिकायत करते हुए कहा था कि वे जब अपने फ्लैट में था, तभी सोमदत्त लगभग 50-60 लोगों के साथ उसके दरवाज़े पर पहुंचे। राणा ने कई बार घंटी बजाने का विरोध किया था। इस बात से गुस्सा होकर सोमदत्त ने बेसबॉल बैट से संजीव पैर पर वार करना शुरू कर दिया था।

इतना ही नहीं बेसबॉल बैट से मारने के बाद सोमदत्त के साथ आए लोग मुझे पकड़ कर सड़क पर ले गए और वहां सब के सामने लात-घूंसे मारे। मुझे इतना मारा की मैं वहां बेहोश हो गया था। इसके बाद मेरे भाई ने पुलिस को फ़ोन किया और मुझे पुलिस की वैन से बड़ा हिंदूराव अस्पताल लेकर गई।

इसके बाद संजीव राणा ने सोमदत्त शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। जिसके बाद पुलिस ने सोमदत्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 325 (किसी को गंभीर चोट पहुंचाने), 341 (क्रूरता), 147 (दंगा) और 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत मामला दर्ज किया । अब इसी मामले में दोषी विधायक (सोमदत्त) की सजा पर अदालत ने गुरुवार यानी आज दलीलें सुनीं और इसके बाद 6 महीने की जेल की सजा सुनाई।

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