अमेरिका के एक राज्य में बलात्कारियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग के चलते एक नया कानून लाया गया है। अमेरिका के अलाबामा राज्य में यह नया कानून लाया जा रहा है जिसके तहत बलात्कार के दोषी को केमिकल के प्रयोग से नपुंसक बना दिया जायेगा। 13 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ बलात्कार के दोषी की यौन इच्छा को इंजेक्शन या दवा से मार दिया जायेगा। इस कानून में बच्चों के प्रति यौन हिंसा के अपराधी को पैरोल पर छोड़ने से पहले उसके अंदर यौन इच्छा को मारने के लिए इंजेक्शन दिया जाएगा। इससे अपराधी की सेक्स करने की इच्छा मर जाएगी।
मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इस दवा या इंजेक्शन का असर स्थायी नही होगा। कुछ वक्त तक ही इसका असर दिखाई देगा उसके बाद इसका असर धीरे-धीरे कम हो जाएगा। किसी अपराधी को पैरोल देने से एक महीने पहले उन्हें ये दवा या इंजेक्शन दिए जायेंगे। यदि कोई अपराधी इंजेक्शन लगवाने से मना करता है तो उसे जेल में ही रखा जाएगा। इस कानून के अंतर्गत इंजेक्शन का ख़र्चा यौन अपराधी को ही देना पड़ेगा।
इस कानून में कोर्ट के द्वारा फैसला किया जाएगा कि रेपिस्ट को कितने समय के लिए और कब ये इंजेक्शन दिए जायेंगे। अलाबामा से पहले अमेरिका के 6 दूसरे राज्य इस संबंध में कानून बना चुके हैं। केमिकल कैस्ट्रेशन का इस्तेमाल करने वाले दूसरे राज्यों में लुसिआना और फ्लोरिडा भी शामिल है। केमिकल कैस्ट्रेशन में गोली या इंजेक्शन के माध्यम से पुरुष के सेक्स हॉर्मोन टेस्टोस्टेरॉन के उत्पादन को कम किया या रोका जाता है। ऐसा करने के पुरुष की सेक्स की इच्छा मर जाती है। यदि इस ट्रीटमेंट को बंद कर दिया जाये तो इसका असर भी धीरे-धीरे ख़तम हो जाता है।
इस कानून की अमेरिकी सिविल लिबर्टी यूनियन ऑफ अलाबामा ने आलोचना की है। यूनियन के अनुसार इस तरह के कानून का वास्तव में कितना असर हुआ है ये स्पष्ट नही है तथा यह कानून संविधान के खिलाफ है।