दिवाली पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण तो देखते हुए दिवाली पर केवल 2 घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति प्रदान की है। सरकार ने निर्देश जारी करते हुए यह कहा है कि दीपावली के दिन शाम 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति है।
अपने निर्देश में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भी कहा है कि जो लोग 10 बजे के बाद पटाखे जलाएंगे उनपर कार्रवाई होगी। साथ ही सरकार ने लोगों से अपील भी की है कि पटाखे लाइसेंस वाली दुकान से ही खरीदें। बुधवार को योगी सराकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि दीपावली के दिन पटाखे जलाने का वक्त 2 घंटे निर्धारित किया गया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में प्रदूषण को संज्ञान में लेते हुए दिवाली पर पटाखे जलाए जाने के लिए समय को निर्धारित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रात के 8 से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों का उल्लंघन न हो पाए यह अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही कोर्ट ने 2017 में 2016 की अपेक्षा पटाखे बेचने के लिए सिर्फ 20 प्रतिशत लाइसेंस जारी करने के आदेश भी दिए थे।