उन्नाव: रेप और अपहरण केस में कुलदीप सेंगर को हुई उम्रकैद, भरना होगा 25 लाख का जुर्माना भी

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उन्नाव: रेप और अपहरण केस में कुलदीप सेंगर को हुई उम्रकैद, भरना होगा 25 लाख का जुर्माना भी

उन्नाव रेप एवं अपहरण के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दे दिया गया था। आज उसे तीस हजारी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा निश्चित कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने सेंगर पर 25 लाख रूपए की राशि का जुर्माना भी लगा दिया है। साथ पीड़ित पक्ष के वकील ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की है।

सुनवाई के दौरान पहले कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सजा पर बहस हुई थी। इस पर पीड़िता के वकील ने सेंगर को उम्रकैद की सजा दिए जाने कि बात कही । इस पर सेंगर के वकील ने विरोध भी किया था। आखिरकार अदालत ने सेंगर को आईपीसी की धारा 376 (रेप) और पोक्सो एक्‍ट की धारा 5C और 6  के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने इसके साथ ही जुर्माना कि 10 लाख रुपये कि राशि पीड़िता को देने के भी आदेश दिए हैं।

सेंगर के वकील ने सेंगर पर चल रहे लोन की जानकारी भी कोर्ट के समक्ष रखी थी। पीड़िता की तरफ से भी कहा गया कि कुलदीप ने अपने विधायक होने का गलत फायदा उठाया है। कुलदीप को इन धाराओं की अधिकतम सजा उम्रकैद होनी चाहिए।

पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा जिसमे कोर्ट को बताया गया कि कुलदीप सेंगर पर लगाई गई धाराओं में न्यूनतम सजा 10 साल और अधिकतम सजा उम्रकैद है। सीबीआई ने सेंगर को कड़ी कड़ी से सजा देने कि बात कही ताकि समाज को एक सख्त संदेश जाए। तो दूसरी ओर कुलदीप के वकील ने कुलदीप को न्यूनतम सजा देने का आग्रह किया। वकील ने कोर्ट के सामने कुलदीप द्वारा क्षेत्र में किये गए विकास कार्यों के बारे में भी बताया। इसके बाद जब पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने पर कोर्ट में सुनवाई की गई तब इसके लिए जज ने दोनों पक्षों के वकील से दोनों पक्षों की आर्थिक हालत का ब्यौरा माँगा ।

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