11 साल पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर में बड़ा आतंकी हमला करने वाले चारों दोषियों को एक विशेष अदालत फांसी की सजा सुनाई है। इस आतंकी वारदात मे 71 मासूम लोगों की जान चली गई थी और 185 लोग घायल हुए थे। इसी मामले में 11 साल बाद बुधवार को विशेष अदालत ने सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफ उर्फ सेफुर्रहमान और सलमान नामक आरोपियों को दोषी करार दिया था और आज इन सभी को फांसी कि सजा सुना दी गई है।
बता दें कि विशेष अदालत के जज अजय कुमार शर्मा ने इस मामले में आज सजा सुनाई। अजय कुमार शर्मा ने जैसे ही फैसला सुनाया वैसे ही कोर्ट रूम में मौजूद सभी वकीलों ने तालियां बजा कर इस फैसले का स्वागत किया। इससे पहले सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लेकर आया गया था।
सजा सुनाये जाने के समय कोर्ट रूम के बाहर सुरक्षा के मद्देनज़र भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। ग़ौरतलब है की यह हमला एक सिलसिलेवार बम धमाके के तौर पर किया गया था। यह सिलसिलेवार बम धमाके 13 मई 2008 को जयपुर में आठ जगहों पर हुए थे। अब इन्हीं धमाकों पर एक विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले पर विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा सुनवाई करने वाले आठवें जज हैं। अजय कुमार शर्मा से पहले इस मामले पर सात अन्य जजों ने सुनवाई की थी।
गौरतलब है की जयपुर सीरियल धमाके में शामिल अन्य आरोपी शादाब, आरिज, मोहम्मद खालिद एवं साजिद को पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हाँ इन फरार आरोपियों में से पुलिस ने मोहम्मद आरिज उर्फ जुनैद को दिल्ली पुलिस ने उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ इलाके से जरूर गिरफ्तार किया था। पर राजस्थान एटीएस आजतक सीरियल ब्लास्ट के इस आरोपी को दिल्ली पुलिस से अपने रिमांड में नहीं ले पाई है।