मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार हुए पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जज के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है की जज ने पी. चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था।  कपिल सिब्बल ने इस पर कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की तरफ से दिए गए दस्तावेज़ों को स्वीकार कर लिया है। साथ ही पी. चिदंबरम को गिरफ्तारी से संरक्षण देने से मना कर दिया।

कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि, सीबीआई और ईडी के नोट को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी में पैराग्राफ में अक्षरश: कॉपी किया गया है इतना ही नहीं कॉमा से लेकर वाक्यों तक को कॉपी किया गया है। कोर्ट के लिए एजेंसियों के नोट निष्कर्ष बन गए। अपने दिमाग का उपयोग जज ने कहां किया?

जानकारी दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चिदंबरम को अग्रिम जमानत याचिका को इंकार कर दिया है और उनके लिए अंग्रेजी के शब्द 'किंगपिंन' अर्थात सरगना जैसे शब्द का उपयोग किया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई मंगलवार को भी होगी। पी. चिदंबरम को सोमवार को तब झटका लगा जब उनकी याचिका को सीबीआई हिरासत के खिलाफ लिस्ट नहीं किया गया। कोर्ट ने बोला कि गिरफ्तारी होने के उपरांत अब यह याचिका प्रभावहीन हो गयी है। उन्हें अब नियमित जमानत हेतु उचित कोर्ट में जाना होगा।

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के लिए आज का दिन अहम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आज ही उन्हें मिली गिरफ्तारी के संरक्षण की अवधि समाप्त हो रही है। सोमवार को इससे पहले ईडी ने चिदंबरम के विरुद्ध एक अलग से हलफनामा सौंपा इसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए है।