आज से 11 साल पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर में बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमे 71 मासूम लोगों की जान चली गई थी और 185 लोग घायल हुए थे। इसी मामले में 11 साल बाद एक विशेष अदालत ने शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर्रहमान एवं सलमान नामक आरोपियों को दोषी करार दे दिया है।

गौरतलब है की यह हमला एक सिलसिलेवार बम धमाके के तौर पर किया गया था। यह सिलसिलेवार बम धमाके 13 मई 2008 को जयपुर में आठ जगहों पर हुए थे। अब इन्हीं धमाकों पर एक विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले पर विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने की जो इस मामले की सुनवाई करने वाले आठवें जज हैं। अजय कुमार शर्मा से पहले इस मामले पर सात अन्य जजों ने सुनवाई की थी।

गौरतलब है की जयपुर सीरियल धमाके में शामिल अन्य आरोपी शादाब, आरिज, मोहम्मद खालिद एवं साजिद को पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हाँ इन फरार आरोपियों में से पुलिस ने मोहम्मद आरिज उर्फ जुनैद को दिल्ली पुलिस ने उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ इलाके से जरूर गिरफ्तार किया था। पर राजस्थान एटीएस आजतक सीरियल ब्लास्ट के इस आरोपी को दिल्ली पुलिस से अपने रिमांड में नहीं ले पाई है।

इसके अलावा जयपुर ब्लास्ट के दो और आरोपी हैदराबाद पुलिस की गिरफ़्त में हैदराबाद जेल में बंद हैं। जयपुर सीरियल ब्लास्ट की सुनवाई के दौरान हैदराबाद में बंद आरोपियों से भी पूछताछ की कोशिश जयपुर पुलिस कर रही है। ये दो आरोपी असद्दुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी उर्फ डेनियल उर्फ असद उर्फ तबरेज उर्फ युनुस उर्फ मामू उर्फ रईस उर्फ हैदर उर्फ समीर है जो यूपी के आजमगढ़ का है और दूसरा अहमद सिद्दी बप्पा उर्फ यासीन भटकल है।