31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन है। इसकी डेट के समाप्त होते ही आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना भी भरना पड़ सकता सकता है। इसलिए समय पर ही आईटीआर फाइल कर लेना समझदारी है। आप यह कार्य ऑनलाइन भी कर सकते है। जो कि बहुत ही आसान होता है। ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने से पहले आपको कुछ ज़रुरी दस्तावेज़ों को भी तैयार रखना होगा जैसे कि कंपनी द्वारा भेजे गए फॉर्म 16, पैन, आधार आदि।

आइये जानते है कैसे करें Online ITR फाइल?

  • सबसे पहले आईटीआर फाइल करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करना होता है। इसके लिए https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। फिर आपके सामने इंडिविजुअल्‍स और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) सहित पांच कैटेगरी के ऑप्‍शन दिखेंगे। बता दें कि नौकरीपेशा लोगों को इंडिविजुअल्‍स कैटेगरी सेलेक्‍ट करना होता है।
  • इंडिविजुअल्‍स कैटेगरी सेलेक्‍ट करने के बाद वेबसाइट पर रजिस्‍ट्रेशन करना होता है।  आपको रजिस्‍ट्रेशन हेतु अपने PAN नंबर और जन्‍मतिथि की जानकारी देनी होगी।  इसके अतिरिक्त रजिस्‍ट्रेशन में अन्य जानकारी की भी जरुरत होगी जैसे- मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस आदि। इन्हे भी भरना अनिवार्य है। जब आप पूरी जानकारी भर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक वन टाइम पासवर्ड अर्थात ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को एंटर करना होता है। इस के बाद आप आईटीआर फाइलिंग के लिए रजिस्‍टर्ड हो जाएंगे। फिर आपके रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा रजिस्‍ट्रेशन की जानकारी दी जाएगी। यदि आपका अकाउंट पहले से ही बना हुआ है तो केवल आईडी के तौर पर आपको पैन कार्ड नंबर और अपना पासवर्ड एंटर करना होता है। तब आपको रजिस्‍ट्रेशन के प्रोसेस को नहीं करना होगा।
  • लॉगिन के बाद आपके पास आईटीआर फाइलिंग के लिए दो तरीके दिखाई देंगे। पहला तरीका में आयकर विभाग की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाए और अपनी कमाई के हिसाब के मुताबिक जरूरी फॉर्म को डाउनलोड करे। इस फॉर्म को पहले अपने डेक्‍सटॉप पर सेव कर ले और फिर के उचित तरीके से भर लें।
  • जब फॉर्म पूरा भर जाए तो फिर वेबसाइट के जेनरेट एक्सएमएल (generate XML) के बटन पर क्लिक करें यहां  पर जाकर अपलोड एक्सएमएल (upload XML) का बटन दबाएं, और XML फाइल को वहां अपलोड कर दें। फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
  • आईटीआर फाइलिंग के दूसरे तरीके में आप वेबसाइट के e-file section पर जाए और लॉग-इन करें। फिर आप अपनी कमाई के हिसाब के अनुसार आईटीआर फॉर्म को सेलेक्‍ट कर ले। इस फॉर्म में वो सारी जानकारियाँ पहले से रहेंगी जो आपने रजिस्‍ट्रेशन के समय दिए होंगे। अब आपको कमाई और फॉर्म 16 की अन्‍य जानकारियाँ देनी होगी। इसके अतिरिक्त डिजिटल सिग्‍नेचर भी रहेगा।
  • फॉर्म फाइल करने से पहले कुछ नियम भी बताए गए होंगे उन्हें भी ध्यान से पढ़ लें। उदाहरण के लिए फॉर्म में भारतीय रुपये में अपनी कमाई को अंकित करे और डेटा एंटर करते समय बैकस्‍पेस पर क्‍लिक न करें आदि। ‌‌

फॉर्म का चुनाव करते समय कुछ सावधानी ज़रूर बरतें जैसे चुना गया फॉर्म आपकी कैटेगरी के अनुसार होना चाहिए। पेंशन इनकम, इन्डिविजुअल (सैलरी), एक मकान (एक प्रॉपर्टी) से इनकम , अन्य स्रोतों से आय (लॉटरी के अतिरिक्त) वाले लोगों को फॉर्म ITR-1, जिसे 'सहज' भी कहते है वह सेलेक्ट करना होगा।‌‌

बता दें कि यह फॉर्म 50 लाख तक की कमाई वालों के लिए ही होता है। पूंजीगत लाभ होने की स्थिति में ITR-2 सेलेक्ट करना होता है और ITR-3, ITR-4, ITR-4S फॉर्म कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए होता है इस बात का भी ध्यान रखे।‌

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