आम आदमी पार्टी के एक विधायक मनोज कुमार को दिल्ली की एक अदालत ने साल 2014 में एक महिला के साथ मारपीट करने के जुर्म में सात दिन कैद की सजा सुनाई है। इस मसले पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि, “विधायक एक लोकसेवक हैं, इसलिए यह उनका दायित्व है कि वह उन लोगों से निष्पक्षता और विनम्रता से मिलें जो उनके पास समस्याएँ लेकर आते हैं।”

अदालत द्वारा उन्हें प्रोबेशन पर छोड़े जाने की अपील ठुकरा दी गयी है साथ ही अदालत ने कहा कि पहले भी विधायक को एक अन्य मामले में दोषी करार दिया गया है व 3 महीने की कैद एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई थी। इस कारण इस मामले में निवारण के लिए सजा देना आवश्यक है। मनोज कुमार को अदालत द्वारा आईपीसी की धारा 352 के तहत सात दिनों की साधारण कैद और 500 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

बता दें कि, एक महिला 2014 में आप विधायक के पास जलभराव की शिकायत लेकर आयी थी। महिला ने आरोप लगाया था कि विधायक ने उसके साथ अभद्रता की साथ ही मारपीट भी की। कोंडली सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को इससे पहले 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के मामले में दोषी पाया था।