शेहला रशीद JNU की पूर्व छात्र नेता के तौर पर अपना राजनीतिक करियर शुरू कर के अब शाह फैसल की पार्टी से नेता गिरी जमाने में लगी हुई हैं। पर शेहला को इसी बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल झटका दिया है। शेहला रशीद के खिलाफ देशद्रोह के साथ साथ कई अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए हटाए जाने के बाद मौजूदा हालात को लेकर भारतीय सेना के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने का आरोप शेहला रशीद पर है।
शेहला राशिद ने भारतीय सेना पर रात में कश्मीर के लोगों के घरों में घुसने, घरों में छानबीन करने, गैर-कानूनी रूप से लड़कों को उठाने, चावलों में तेल मिलाने, शोपियाँ में कश्मीरी लड़कों को बंधक बनाकर दहशत फैलाने जैसे आरोप लगाए थे। शेहला ने 18 अगस्त को इन आरोपों को ट्वीट किया था। सोशल मीडिया पर शेहला द्वारा सेना पर लगाए गए ऐसे कई आरोपों के बाद से बहुत हंगामा हुआ था।
अपने एक दूसरे ट्वीट में शेहला ने लिखा, “लोग कह रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के पास क़ानून व्यवस्था का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें शक्तिहीन कर दिया गया है। सब कुछ अर्धसैनिक बलों के हाथों में है। सीआरपीएफ के जवान की शिक़ायत पर एक SHO का ट्रांसफर कर दिया गया था। SHO डंडे के साथ दिखे उनके पास सर्विस रिवाल्वर नहीं देखी गई।”
Indian Army: Allegations levelled by Shehla Rashid are baseless and rejected. Such unverified & fake news are spread by inimical elements and organisations to incite unsuspecting population. pic.twitter.com/m6CPzSXZmJ
— ANI (@ANI) August 18, 2019
बता दें कि इससे पहले भी शेहला कई फेक न्यूज़ फैलाने समेत कई आरोप सेना पर लगा चुकी हैं। भारतीय सेना ने शेहला के इन आरोपों को बेबुनियाद और मनगढंत बताया। अब भारतीय सेना के बयान के पश्चात् सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने शेहला रशीद पर फर्जी खबरें पोस्ट करने का आरोप लगाया और शेहला पर आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ गिरफ्तारी की माँग भी की है।
शेहला के खिलाफ आईपीसी की धारा 124-A के तहत देशद्रोह, 153 में उपद्रव कराने के आशय से कोई काम करना, 153A के तहत धर्म भाषा के आधार पर नफ़रत फैलाना, 504 के तहत शांति भंग करने के आशय से कोई काम करना और 505 के तहत अफ़वाह फैलाने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले में शेहला रशीद से पूछताछ करेगी।