एक पिता जिसने अपनी बेटी को जन्म दिया उसी से वह शादी करे ऐसा सोचने में ही अजीब सा लगता है। क्या ऐसा करना सही होगा ? आपको बता दे कि ऐसा करना भले ही गलत हो परन्तु एक देश ऐसा है जहाँ इस तरह का कानून बनाया गया है। पिता की शादी बेटी से करने का ये कानून इस्लामिक मुल्क ईरान में पास हुआ है।

ईरान की संसद से यह बिल के पास हुआ है जिसके बाद अब ईरान में पिता अपनी पाली-पोसी हुई बेटी से शादी करने का अधिकार रखता है। इस बिल में कहा गया है कि इसके लिए बेटी की उम्र 13 साल से अधिक होनी चाहिए साथ ही वह गोद ली हुई हो। इसका मतलब यह है कि ईरान में शख्स 13 साल से अधिक उम्र की गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है। ईरान में यह बिल 22 सितंबर को पास हुआ था। लेकिन कुछ सोशल एक्टिविस्ट इस बिल का विरोध कर रहे हैं।

मीडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ईरान के कुछ अधिकारियों का यह मानना है कि इस बिल को पास करने का लक्ष्य हिजाब की परेशानी में सुधार करना है वह इसलिए क्योंकि गोद ली हुई बेटी को पिता के सामने हिजाब पहनना जरूरी होता है। साथ ही गोद लिए हुए बेटे के समक्ष मां को हिजाब पहनना पड़ता है। इस कानून के पश्चात् ईरान में किसी भी व्यक्ति को 13 साल से अधिक उम्र की गोद ली हुई बेटी के साथ शादी कर उसे अपनी पत्नी बनाने का हक़ मिल गया है।