प्राइवेट नौकरी में सबसे ज्यादा डर नौकरी चले जाने का होता है। इसके लिए मोदी सरकार ने पिछले साल एक नई योजना लागू की थी। जिससे बेरोजगार लोगों को कुछ राशि कुछ समय तक के लिए सीधे बैंक खाते में आएगी।
मोदी सरकार ने पिछले साल "अटल बीमित व्यक्ति कल्याण" नाम की एक योजना को लागू किया था। इस योजना के अंतर्गत अगर किसी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की नौकरी छूट जाती है तो आपको केंद्र सरकार द्वारा 24 महीने तक पैसे दिए जाने का प्रावधान है। इस बात की जानकारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हेंडल से ट्वीट करके दी है।
रोजगार छूटने का मतलब आय की हानि नहीं है,ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या
— ESIC (@esichq) November 22, 2019
गैर – रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में 24 माह की अवधि के लिए मासिक नकद राशि का भुगतान करता है। pic.twitter.com/v7ZnCvIHc7
इस योजना से नौकरी छूटने के बाद भी आपको आर्थिक मदद मिलेगी। इस योजना का फायदा सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो किसी संगठित क्षेत्र में काम करते हों, और उन्हें ईएसआईसी से बीमित होना चाहिए। इन लोगों को कम से कम 2 साल नौकरी कर चुका होना चाहिए साथ ही इन लोगों का आधार और बैंक दोनों एक दूसरे लिंक होना चाहिए।
इसका फायदा उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्हे कंपनी ने गलत आचरण से निकाला गया हो, किसी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो या फिर खुद से नौकरी छोड़ दिया हो । इसके लिए आपको अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अधिक जानकारी के यहाँ से प्राप्त करे ESIC