PAN नहीं है तो आधार से भी भरा जा सकता है इनकम टैक्स रिटर्न, करोड़ों लोगों को मिलेगा फायदा

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Rishabh Verma
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PAN नहीं है तो आधार से भी भरा जा सकता है इनकम टैक्स रिटर्न, करोड़ों लोगों को मिलेगा फायदा

पैन कार्ड नहीं हो तो बैंक सम्बन्धी कई कार्यो में परेशानी का सामना करना पड़ता था यहाँ तक की इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वालों को भी पैन कार्ड की जरुरत रहती थी। लेकिन हाल ही में इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वालों के लिए एक बड़ी राहत भरा फैसला लिया गया है। हाल ही में आम बजट पेश करते हुए वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बजट में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि पैन नहीं है तो भी लोग आधार कार्ड के जरिए अपना रिटर्न भर सकते हैं। इस फैसले से अब उन लोगो को भारी राहत मिल सकेगी जिनके पास पैन कार्ड नहीं है।

इस सम्बन्ध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी ने ऐलान किया कि आप केवल आधार नंबर के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकते हैं। आपके नाम से आयकर विभाग खुद ही नया पैन नंबर जारी कर देगा।

बता दें कि पैन नंबर और आधार को लिंक करना कानूनन अनिवार्य है। जिनके पास यह दोनों है उन्हें इसका विवरण ज़रूर देना है परन्तु किसी कारण वश यदि किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वह आधार के जरिये भी रिटर्न फाइल कर सकता है।

हालाँकि सीबीडीटी के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी से यह पूछा गया कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में किए गए प्रावधान के उपरांत आयकर (आईटी) विभाग द्वारा जारी पैन की उपयोगिता नहीं रह जाएगी? इसके उत्तर में उन्‍होंने कहा कि, 'यह इस मुद्दे को गलत तरीके से देखा जाना है। निश्चित तौर पर पैन की उपयोगिता खत्म नहीं हो रही। पैन की उपयोगिता बनी रहेगी।'  

बता दें कि आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश में 120 करोड़ से अधिक आधार कार्ड हैं और 41 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है परन्तु इन्हे आधार से केवल  22 करोड़ लोगों ने ही लिंक करवाया है।

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