मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया था। जिसका फायदा लोगों ने नोटबंदी के समय उठाया था। अब रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने एक नया सर्कुलर जारी किया जिसके अनुसार आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल होता है तो कंपनी को एक दिन के अंदर पैसा रिफंड करना होगा। कंपनी एक दिन के अंदर पैसा वापस नहीं करती है तो उसे उस ग्राहक को प्रतिदिन के 100 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के नए नियम इन पेमेंट मोड "यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), इमीडिएट पेमेंट सिस्टम(IMPS), ई-वॉलिट्स, कार्ड टु कार्ड पेमेंट, नैशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH)" पर लागू होंगे। इनकी विकृत कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने यह आदेश दे दिए है।
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने डिजिटल पैमेंट के साथ ही नॉन-डिजिटल ट्रांजैक्शन्स पर भी टाइम लाइन तय कर दी है। अब नॉन-डिजिटल ट्रांजैक्शन्स में अटके हुए पैसे को बैंक को 5 दिन के अंदर रिफंड करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो बैंक को 100 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट करना होगा।
सर्कुलर के अनुसार "जहां वित्तीय मुआवज़े की बात हो तो वह ग्राहक के खाते में जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए, ग्राहक की ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।"