1 सितम्बर से ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना पड़ेगा मंहगा, आने वाले हैं मोटर वाहनों के संशोधित प्रावधान

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Prabhat Sharma
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1 सितम्बर से ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना पड़ेगा मंहगा, आने वाले हैं मोटर वाहनों के संशोधित प्रावधान

1 सितंबर, 2019 से मोटर वाहनों के संशोधित प्रावधान के लागू हो जाने के बाद से यातायात नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार, अधिनियम के 63 धाराओं के तहत, यातायात नियम के उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाने का निर्णय किया गया है जो अगले महीने से शुरू हो जाएगा।

संशोधित अधिनियम के अनुसार, आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने में विफल रहने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई चालक अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चला रहा है तो भी वही जुर्माना लगाया जाएगा।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी संशोधित किया गया है। अब तक, ऐसे मामलों में जुर्माना 100 रुपये है पर नए प्रावधानों के साथ इसे संशोधित कर 500 रुपये कर दिया गया है। अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना न्यूनतम 2,000 रुपये के दंड का भागी बनाएगी।

अगर आप घर पर अपना लाइसेंस भूल गए हैं, तो यह भी आपको महंगा पड़ेगा। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना 5,000 रुपये है। इंश्योरेंस की कॉपी के बिना ड्राइविंग करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

निर्धारित गति सीमा से परे ड्राइविंग करने वालों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। संशोधित प्रावधान वाले बिल के अनुसार, ओवर-स्पीडिंग करने पर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये के बीच जुर्माना भरना पड़ेगा। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट न लगाना भी महंगा पड़ने वाला है, इसमें 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

दोपहिया वाहन सवारों के लिए भी जुर्माना बढ़ाया जा रहा है। यदि कोई बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन की सवारी करता है, तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंसिंग की शर्तों का उल्लंघन करने और वाहनों को ओवरलोडिंग के लिए 20,000 रुपये तक के जुर्माने की बात तय की गई है वहीं रैश ड्राइविंग के लिए जुर्माना भी संशोधित किया गया है और इसके अंतरगत आने वाले को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच की राशि का भुगतान करना होगा। नशे में ड्राइविंग करते पकडे जाने पर 10,000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा।

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