खराब सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर लगेगा जुर्माना: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी

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Rishabh Verma
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खराब सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर लगेगा जुर्माना: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी

एक सितंबर से देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है जिसमे ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ रहा है। अब आम जनता ने खराब सड़कों के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया है। इस मसले पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कहा है कि अब से खराब सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। यातायात के नए संशोधित नियमों के लागू होने के पश्चात् गडकरी काफी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं।  

नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के मुताबिक केवल आम लोगों हेतु ही पेनल्टीज और जुर्माने की राशि हीं बढ़ाई गई बल्कि सड़क के ठेकेदारों द्वारा फॉल्टीसड़क डिजाइन, रख-रखाव में लापरवाही करने पर और निम्न स्तर का निर्माण करने के लिए भी 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट की बात की जाए तो कई लोग इसे सही बता रहे हैं और कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लोगो की शिकायत हैं कि गाड़ी की RC, इंश्योरेंस, लाइसेंस और पीयूसी को डीजी लॉकर या एम परिवहन ऐप में रखने के बाद भी पुलिस उसको वैध नहीं मान रही है और इस पर चालान काट रही है। साथ ही पुलिस लोगों को परेशान कर रही है।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इन हालात को देखते हुए सभी राज्य सरकारों और सभी राज्यों की पुलिस को एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें यदि कोई चालक अपनी गाड़ी के सभी पेपर्स मोबाइल फोन में डिजिलॉकर या फिर एम परिवहन ऐप पर दिखाता है तो उसे वैध मान कर उनका कोई चालान ना किया जाए।

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