आम आदमी पार्टी के एक विधायक मनोज कुमार को दिल्ली की एक अदालत ने साल 2014 में एक महिला के साथ मारपीट करने के जुर्म में सात दिन कैद की सजा सुनाई है। इस मसले पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि, “विधायक एक लोकसेवक हैं, इसलिए यह उनका दायित्व है कि वह उन लोगों से निष्पक्षता और विनम्रता से मिलें जो उनके पास समस्याएँ लेकर आते हैं।”
केजरीवाल और उनके गुंडागर्दी करने वाले विधायकों की अलग तरह की राजनीति की पोल खोलती एक और खबर। हर मोर्चे पर दिल्ली की जनता को धोखा देने वाले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जनता आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने को तैयार है। #DelhiWantsBJP pic.twitter.com/woKJPaXYqp
— BJP Delhi (@BJP4Delhi) August 20, 2019
अदालत द्वारा उन्हें प्रोबेशन पर छोड़े जाने की अपील ठुकरा दी गयी है साथ ही अदालत ने कहा कि पहले भी विधायक को एक अन्य मामले में दोषी करार दिया गया है व 3 महीने की कैद एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई थी। इस कारण इस मामले में निवारण के लिए सजा देना आवश्यक है। मनोज कुमार को अदालत द्वारा आईपीसी की धारा 352 के तहत सात दिनों की साधारण कैद और 500 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि, एक महिला 2014 में आप विधायक के पास जलभराव की शिकायत लेकर आयी थी। महिला ने आरोप लगाया था कि विधायक ने उसके साथ अभद्रता की साथ ही मारपीट भी की। कोंडली सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को इससे पहले 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के मामले में दोषी पाया था।